छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब बनाने एवम बिक्री करने वालो पर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही।

 

*महासमुन्द पुलिस*
*दिनांक 15.07.2024*

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⚜️ *अवैध महुआ शराब बनाने एवम बिक्री करने वालो पर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही।*

⚜️ *आरोपीयो के कब्जे से 120 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार।*
⚜️ *सायबर सेल और थाना सांकरा की सयुंक्त कार्यवाही*

सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेटोलिग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण व बिक्री करने वाले एवं मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।

*कि दिनांक 14.07.2024 को जरिये मुखबिर सुचना मिली कि ग्राम अंसुला में 02 व्यक्ति अवैध महुआ शराब की बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहे है। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर ग्राम अंसुला 02 व्यक्ति को घेराबंधी कर पकडा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (1)रामप्रसाद मांझी पिता सहदेव मांझी उम्र 35 वर्ष साकिन गोपालपुर थाना पिथौरा महासमूंद (2) शिव शंकर मांझी पिता बहादुर मांझी उम्र 43 वर्ष साकिन गोपालपुर थाना पिथौरा महासमुंद का निवासी होना बताये। जिनके कब्जे से दो नीले रंग की 100लीटर क्षमता वाली ड्रम में 55-55 लीटर एव दो सफेद प्लास्टिक झिल्ली में 5-5 लीटर भरा हुआ कुल 120 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब मिला। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जो उक्त शराब को रखने एवं बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया। जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा 120 लीटर महुआ शराब कीमती 24000 रूपये जप्त कर थाना सांकरा में अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमाडं पर भेजा गया।*

Manoj Mishra

Editor in Chief

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