छत्तीसगढ़

पोलमी घाट में चाकू दिखाकर रास्ता रोकने, मारपीट एवं लूटपाट करने के मामले में कुकदूर पुलिस की कार्यवाही।*

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*पोलमी घाट में चाकू दिखाकर रास्ता रोकने, मारपीट एवं लूटपाट करने के मामले में कुकदूर पुलिस की कार्यवाही।*

*एक आरोपी गिरफ्तार, दो विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध कार्यवाही, चाकू, लूट की रकम एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कुकदूर पुलिस ने किया जप्त।*

*आरोपी के विरुद्ध थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 89/2026, धारा 25 आर्म्स एक्ट, धारा 296, 115(2), 351(3), 309(6), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।*

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री भूपत सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक श्री संतोष मिश्रा के नेतृत्व में थाना कुकदूर पुलिस द्वारा रास्ता रोककर चाकू दिखाने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने एवं रुपये लूटने के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी राघवेन्द्र उर्फ निखिल सोनी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में दो विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लंबा चाकू, लूट की रकम 100 रुपये तथा बिना नंबर की डीलक्स मोटरसाइकिल जप्त की है।

*रास्ता रोककर चाकू दिखाया, मारपीट कर रुपये लूटे*

दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी हरिश धुर्वे, निवासी ग्राम लुडुटोला-दमगढ़ ने थाना कुकदूर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को वह अपने साथी के साथ ग्राम तिरछुला जा रहा था। इसी दौरान पोलमी घाट में अरझोली नाला के आगे कुछ व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल बीच सड़क पर खड़ी कर उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने बड़ा चाकू दिखाकर गाली-गलौज की तथा मारपीट कर प्रार्थी के पास बड़ी रकम होगी। ऐसा सोचकर प्रार्थी की जेब में रखे 100 रुपये जबरन निकाल लिए। आरोपियों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारकर फेंक देने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए।

*अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तार, सामग्री जप्त*

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 89/2026, धारा 25 आर्म्स एक्ट, धारा 296, 115(2), 351(3), 309(6), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की पतासाजी कर पूछताछ की गई। आरोपी राघवेन्द्र उर्फ निखिल सोनी एवं दो विधि से संघर्षरत बालकों से प्राप्त मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लंबा चाकू, लूट की रकम 100 रुपये तथा बिना नंबर की डीलक्स मोटरसाइकिल जप्त की गई।

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राघवेन्द्र उर्फ निखिल सोनी को दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। दोनों विधि से संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना जारी है। साक्षियों के कथन सहित विवेचना के शेष कार्य किए जा रहे हैं तथा गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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