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Surajpur : मां-बेटी का मर्डर व रेप केस के आरोपी कुलदीप समेत 3 को मौत की सजा, एक को उम्रकैद

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दो साल पूर्व हुई मां-बेटी हत्याकांड केस में मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक जेल बंद रखने की सजा दी गई। इस मामले में कोर्ट ने 29 सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।

बता दें कि यह पूरा मामला 14 अक्टूबर 2024 का है। आरोपियों ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। वारदात से पहले हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी से रेप किया गया। इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बेटी की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोनों के शव घर से करीब 5 किलोमीटर दूर फेंक दिए गए थे। इस पूरे विवाद की शुरुआत 9 अक्टूबर 2024 की रात शहनाज अख्तर का जगराता कार्यक्रम में हुई थी। इस दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू का नवापारा के कुछ युवकों से विवाद हो गया था। 2 दिन बाद पुलिस संदीप साहू को भाजपा नेताओं के दबाव में उठाकर ले गई। बताया गया कि संदीप साहू के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इस घटना को लेकर कुलदीप साहू नाराज था। उसने अपने भाई के साथ मारपीट करने वालों को निशाना बनाया। इनमें वह पुलिसकर्मी भी शामिल था, जिसकी पत्नी और बेटी की हत्या की गई। पुलिसकर्मी से कुलदीप का पुराना विवाद भी था।

13 अक्टूबर की शाम कुलदीप ने हेड कॉन्स्टेबल को तलवार से काटने की धमकी दी थी। कुलदीप ने उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद वह हेड कॉन्स्टेबल के घर पहुंचा। आरोप है कि घर में कुलदीप ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी से रेप किया और फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बेटी की भी चाकू से हत्या की और दोनों के कपड़े उतारकर शवों को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 14 अक्टूबर को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर दोनों के शव नग्न हालत में मिले थे। वारदात बाद मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने तत्कालीन विश्रामपुर थाना प्रभारी की टीम पर फायरिंग की और मौके से भाग निकला। इसके बाद वह झारखंड चला गया था। एनकाउंटर के डर से वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान बलरामपुर पुलिस की टीम ने उसे बस स्टैंड पर बस से उतरते ही पकड़ लिया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और दो साल बाद सजा पर फैसला आया।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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