छत्तीसगढ़

जमीन रजिस्ट्री के नाम पर फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी का मामला, चौकी दामापुर पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

 

*जमीन रजिस्ट्री के नाम पर फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी का मामला, चौकी दामापुर पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार।*

*फर्जी चेक के माध्यम से लाखों रुपये की राशि दर्शाकर जमीन का कराया गया रजिस्ट्रीकरण, दस्तावेजों एवं बैंक संबंधी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई।*

*चौकी दामापुर पुलिस की प्रभावी विवेचना से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।*

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री जितेन्द्र कुमार यादव (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में थाना कुंण्डा अंतर्गत चौकी दामापुर क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी मनकी राम भास्कर पिता स्व. विशाल भास्कर द्वारा दिनांक 14.09.2026 को पुलिस चौकी दामापुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के संबंध में आरोपियों द्वारा चेक के माध्यम से राशि का भुगतान दर्शाते हुए भूमि का रजिस्ट्रीकरण कराए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 29/9, रकबा 0.6150 हेक्टेयर के संबंध में दिनांक 01.07.2026 को तथा खसरा नंबर 51/05 एवं 52/01, रकबा क्रमशः 0.2590 एवं 0.1910 हेक्टेयर के संबंध में दिनांक 19.02.2026 को आरोपियों द्वारा अपने बैंक खाते से जारी आईडीएफसी बैंक के चेक प्रस्तुत किए गए थे। उक्त चेकों में क्रमशः 12,30,000 रुपये एवं 10,30,000 रुपये की राशि अंकित थी। प्रार्थी के अनुसार उक्त चेकों के आधार पर भूमि का रजिस्ट्रीकरण कराया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुण्डा में अपराध क्रमांक 134/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि एवं रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों को विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों के बैंक खाते एवं संबंधित चेकों के संबंध में बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही उप पंजीयक कार्यालय पंडरिया से भी संबंधित रजिस्ट्री एवं अभिलेखों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उनका परीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध घटित करना पाए जाने पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में करन कुमार टण्डन, किशन कुमार टण्डन एवं बलीराम टण्डन, सभी निवासी ग्राम गिरधारीकापा, पुलिस चौकी दामापुर, थाना कुण्डा, जिला कबीरधाम शामिल हैं। तीनों आरोपियों को दिनांक 29.09.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में पुलिस द्वारा बैंक संबंधी अभिलेख, रजिस्ट्री दस्तावेज एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन कर परीक्षण किया जा रहा है। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा विवेचना में प्राप्त होने वाले अन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त कार्यवाही में चौकी दामापुर प्रभारी निरीक्षक श्री रोसन लाल टोंडरे के नेतृत्व में आरक्षक क्रमांक 120 हेमंत चंद्रवंशी, आरक्षक क्रमांक 550 दिलीप लहरे, आरक्षक क्रमांक 930 फागू एवं आरक्षक क्रमांक 1004 अजय पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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