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MP के इस जिले ने की 45 कॉलोनियां अवैध घोषित, कही आपकी भी कॉलोनी तो नहीं शामिल

छतरपुर। छतरपुर शहरी क्षेत्र में जो लोग कॉलोनियां बनाकर प्लॉटिंग कर रहे हैं उन पर अब प्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। क्योंकि उनकी कॉलोनियों को एसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। एसडीएम अखिल राठौर ने 45 भूमाफिया की अवैध कॉलोनियों को चिह्नित करते हुए उन्हें अवैध घोषित कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को सौंप दिया है। जबकि चार कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

शहर में चारों तरफ कट रही हैं कॉलोनियां

चिंता की बात यह है कि शहर में चारों तरफ कालोनियां कट रही हैं। इन कॉलोनियों में बिजली पानी और सड़क की कोई सुविधा नहीं दी जाती, कालोनाइजर प्लॉटिंग कर जाते हैं और बाद में आमजन को भुगतना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो करीब 70 से 80 कॉलोनियां कट रही हैं। छुटभैया कालोनाइजर बिना तय गाइडलाइन के प्लॉटिंग करने में जुटे हुए हैं। एसडीएम कोर्ट में अभी कई कॉलोनियों के केस हैं जो जांच के दायरे में हैं। एसडीएम का कहना है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में अगर कार्रवाई के बाद भी प्लॉटों की खरीद-फरोख्त होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नपा और टीएनसीपी की अनुमति तक नहीं लेते

कॉलोनियों के नाम पर प्लॉटिंग करने वाले जिस तरह से लोगों के बीच अच्छी और सुख सुविधाओं वाली ब्रांडिंग करते हैं वह कालोनी की तय गाइडलाइन का पालन नहीं करते। अवैध कॉलोनियों का निर्माण नपा (नगर पालिका) और टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) की अनुमति के बिना किया जाता है। ऐसी ही कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए भूमि क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए खसरे पर टीप दर्ज कराई गई हैं।

कई कॉलोनियों वाले अभी तक भुगत रहे

शहरी क्षेत्र में पठापुर रोड़, गौरैया रोड, मेडिकल कालेज के पास, महोवा रोड़, पन्ना रोड, झांसी खजुराहो हाइवे क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास, सीएम राइज के पास सहित दर्जनों जगहों पर प्लाटिंग की जा रही है। इन कॉलोनियों में न तो पक्की सड़क नजर आती है और न ही बिजली पानी की शुरुआती सुविधाएं दिखती हैं। लोग प्लॉटिंग लेकर बाद में परेशान होते रहते हैं। सागर रोड़ पर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां बारिश में बुरा हाल हो जाता है। रास्तों से पैदल निकलता तक मुश्किल होता है।छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने कहा कि हमारे यहां अवैध कॉलोनियां के जो मामले आए थे उनमें 45 कालोनियों को हमने अवैध घोषित कर दिया है। जो अवैध घोषित कर दी गई हैं उन पर प्लाटिंग नहीं की जा सकेगी। इन अवैध कालोनियों की भूमि खसरा में भी सरकारी दर्ज रहेगी तो रजिस्ट्री भी नहीं हो सकेगी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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