छत्तीसगढ़

पंडरिया में मारपीट और गाली-गलौज करने वाले तीन आरोपी पुलिस की त्वरित कार्रवाई में गिरफ्तार

*पंडरिया में मारपीट और गाली-गलौज करने वाले तीन आरोपी पुलिस की त्वरित कार्रवाई में गिरफ्तार*

दिनांक 24/08/2025 को प्रार्थी अरुण चंद्रसेन पिता सूरज शरण चंद्रसेन, निवासी वार्ड क्रमांक 4, महामाया चौक, पंडरिया द्वारा थाना पंडरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दोपहर लगभग 14:30 बजे वह अपने मित्र नवीन यादव के साथ सरकारी अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान पंडरिया बांधा तालाब स्थित शिव मंदिर के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार सूरज ने उसकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। घटना के बाद सूरज ने अपने साथियों कुणाल और छोटा के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट की।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु आदेश जारी किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री भूपत सिंह धनेश्री के निर्देशन तथा थाना प्रभारी नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई।

गठित टीम द्वारा सतत प्रयास करते हुए दिनांक 26/08/2025 को आरोपियों सूरज, कुणाल एवं छोटा को गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आरोपियों की गिरफ्तारी एवं कार्रवाई में प्रधान आरक्षक श्रवण चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक राजेश्वर केसरिया, आरक्षक द्वारिका चंद्रवंशी, आरक्षक अभिषेक शर्मा, आरक्षक आकाश भोई एवं आरक्षक राजाराम जयसवाल का विशेष योगदान रहा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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