नालसा द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर गरांजी में शिविर आयोजित किया गया’
नारायणपुर, अक्टूबर 2026// जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव श्री खिलावन राम रिगरी के आदेशानुसार तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर गरांजी नारायणपुर में 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में विभिन्न विभागों से उपस्थित रिसोर्स पर्सन द्वारा विद्यार्थियों को “मेरा बचपन, मेरा अधिकार” विषय पर जागरूक किया गया तथा बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग से श्री चंदन यादव एवं पैनल अधिवक्ता नारायणपुर से श्री जे एस राठौर उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर के द्वारा विद्यार्थियों को बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का अपराध, हिंसा, शोषण या दुर्व्यवहार होता है, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चे पैरालीगल वॉलेंटियर (अधिकार मित्र) के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा संबंधित थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी परेशानी की स्थिति में उचित सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
महिला एवं बाल विकास विभाग से यादव सर के द्वारा अपने विभाग से संबंधित विषयों पर विद्यार्थियों को जानकारी दी तथा बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया। जे एस राठौर के द्वारा
सुरक्षित बचपन अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें हिंसा एवं शोषण से सुरक्षित रखना तथा किसी भी अपराध की स्थिति में शिकायत और सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य , कमलेश सिंह,शाला स्टॉफ , व अधिकार मित्र घासी राम नेताम अधिकार मित्र वर्षा कुमेटी तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर की उपस्थिति रही।





