हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सामने आया है जो पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा को लेकर है. इस नई दिशा-निर्देश के अनुसार अब से पहली क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए. पिछले वर्ष तक, यह सीमा साढ़े 5 साल थी, लेकिन नई नीति के तहत इसमें परिवर्तन किया गया है. इस बदलाव का मुख्य कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बताया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के मानकों को उन्नत बनाना है.
आयु सीमा में बढ़ोतरी के पीछे की वजहें
शिक्षा निदेशालय का मानना है कि बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उचित उम्र महत्वपूर्ण है. छह साल की आयु में बच्चे अधिक परिपक्व होते हैं और उनकी सीखने की क्षमता भी बेहतर होती है. इससे उन्हें स्कूली शिक्षा की मूल बातों को समझने में सुविधा होती है.
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विशेष निर्देश
आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यह निर्देश दिया गया है कि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली क्लास में दाखिला ले सकेंगे. हालांकि, जिन बच्चों की उम्र इस तिथि से थोड़ी कम है, उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट दी जाएगी.स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें नई आयु सीमा के अनुसार दाखिले में देरी हो सकती है, उन्हें किसी भी हाल में पहली कक्षा में पढ़ने दिया जाएगा. इससे उनके शैक्षणिक वर्ष में कोई व्यवधान नहीं आएगा और वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.