एआरटीओ बागपत ने 37 हजार 648 पुराने वाहनों के पंजीकरण किये निलम्बित
बागपत, उत्तर प्रदेश।
पंजीयन एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बागपत एके सिंह राजपूत ने मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 53 की उपधारा 1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बागपत में 22 फरवरी 1971 से 30 अप्रैल 2009 तक के पंजीकृत गैर व्यवसायिक वाहनों में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल ईधन संचालित 28698 और 10 वर्ष पुराने डीजल इंजन से संचालित 8950 वाहनों का 13 मई 2024 को जारी कार्यालय आदेश-सार्वजनिक सूचना के द्वारा पंजीयन निलम्बित कर दिया। बताया कि पंजीयन का निलम्बन लगातार छह माह तक रहने की स्थिति में वाहन का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इच्छुक वाहन स्वामी छह माह के अन्दर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देकर एवं वाहन प्रस्तुत कर पंजीयन निलम्बन को समाप्त करा लें एवं एनजीटी के 20 जुलाई 2016 के आदेश के अनुरूप एनओसी प्राप्त कर अपने वाहन को अन्यत्र ले जा सकते है। अगर वाहन स्वामी ऐसा नही करते है तो समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। बताया कि 18 सितम्बर 2018 और 30 जून 2020 को राष्ट्रीय अखबार में सूचना और कार्यालय सूचना पट के माध्यम से वाहन स्वामियों को सूचित किया गया था कि सूचना प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन को एनसीआर से अन्यत्र ले जाने हेतु पंजीयन नवीनीकरण कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र या वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त कराये जाने के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। 90 दिनों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद 15 वर्ष पुराने 28698 पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष पुराने 8950 डीजल वाहन मालिकों की और से कोई आवेदन प्राप्त ना होने की वजह से इन वाहनों का पंजीयन निलम्बित किया गया है।