अगरतला. अगर आप अपनी गाड़ी से आना-जाना करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की लिमिट तय कर दी है. इसके तहत दो पहिया गाड़ियों को रोजाना बस 200 रुपये, जबकि चार पहिया गाड़ियों को 500 रुपये तक का ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा. सरकार ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी के मद्देनजर यह कदम उठाया है.दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं. मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, ‘राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी हुई है और इसलिए ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘दो पहिया वाहन प्रतिदिन 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे.’ आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी