रायपुर: विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास का मुद्दा उठा। इसमें उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन में बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों की इनाम राशि के भुगतान के नियमों में बदलाव किया गया है। एक विशेष सुरक्षा नियम के तहत वे इस पैसे को तीन साल बाद ही बैंक से निकाल सकेंगे।प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कदम आत्मसमर्पितों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा नियमों के तहत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मुख्यधारा में लौटने वाले व्यक्तियों की पूंजी सुरक्षित रहे और वे इसका सही उपयोग कर सकें।
0 2,501 Less than a minute





