बालाघाट: मध्य प्रदेश में बालाघाट के एक डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई. लापरवाही से इलाज करने के मामले में शिकायत सही पाए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर पर 8 लाख 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि जब बालाघाट में किसी डॉक्टर पर इस तरह की कार्रवाई की गई है.
बालाघाट के नैतरा गांव में रहने वाले अमित रनगिरे ने डॉक्टर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी. 3 अप्रैल 2021 को पीड़ित अमित डॉक्टर विकास बिसेन के पास कूल्हे में दर्द और सूजन की शिकायत लेकर गया था. इसकी जांच में डॉक्टर ने अवस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी बताया था. इसका इलाज अपने निदान मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया. पीड़ित के पास आयुष्मान कार्ड था तो इलाज भी इसी योजना में हो रहा था. ऐसे में चार महीने इलाज चला. पांच लाख खर्च हुए. फिर भी आराम नहीं मिला.फिर नागपुर के अस्पताल में हुआ इलाज
ऐसे में मरीज ने नागपुर स्थित मेडिक्योर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज करवाया. वहां के डॉ. रोमिल राठी ने फिर से पीड़ित का इलाज किया और तक पीड़ित अमित का हिप रिप्लेसमेंट किया गया. इस दौरान पीड़ित को 1 लाख 60 हजार रुपये का खर्च आया. नागपुर में इलाज के बाद अमित ने बालाघाट के डॉक्टर बिसेन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आयोग में शिकायत दर्ज करा दी
आयोग ने दिया ये आदेश
आयोग सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर पर लगे आरोप सही पाए गए. ऐसे में डॉ. विकास बिसेन के खिलाफ 8 लाख 61 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश पारित किया है. जिसमें आयुष्मान योजना के 5 लाख और लापरवाही के एक लाख रुपये राशि शासन को देने होंगे. वहीं, मरीज के इलाज के लिए 1 लाख 60 हजार रुपये और कार्यवाही के लिए एक हजार रुपये देने का आदेश दिया है.