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चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी यह शर्तें

नईदिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए जमानत दी है। कोर्ट ने सोमवार को दोपहर 3 बजे तक जिस कंपनी से उधार लिया उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। अभिनेता ने समय पर रुपए जमा कर दिए इसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। अगली सुनवाई 18 मार्च के बाद होगी।

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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव द्वारा शिकायतकर्ता को दोपहर 3 बजे तक डेढ़ का भुगतान करने कहा था। समय पर रुपए भुगतान करने के बाद यह आदेश पारित किया। राजपाल यादव की भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। अब इसकी अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। ऐसे में साफ है कि अब अभिनेता अपने घर के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। साथ ही होली का त्योहार भी घर पर मना सकेंगे।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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