एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने अपने दिव्यांग कार्मिकों को ये सौगात दी है। कंपनी ने अपने सभी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे करीब दोगुना कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील रहेंगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वाहन या परिवहन भत्ते की स्वीकृति संबंधी अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अभी सभी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों के लिए 350 रुपए प्रतिमाह की दर से वाहन, परिवहन भत्ता स्वीकृत है। राज भोगी शहर एवं कंपनी क्षेत्र अंतर्गत अन्य शहरों के लिए ये दरें लागू हैं।अधिकारियों ने बताया कि संचालक मंडल की 127वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कंपनी में कार्यरत सभी श्रेणी के नि:शक्त कार्मिकों के लिए वाहन/ परिवहन भत्ते की दर को पुनरीक्षित किया गया है। इसे 350 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 671 रुपए प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है। भोपाल एवं ग्वालियर मुख्यालय पर पदस्थ तथा इन नगर निगमों की सीमा में निवासरत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ये दरें लागू होंगी।
भत्ता की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के दिव्यांग कार्मिकों के लिए वाहन या परिवहन भत्ते की स्वीकृति संबंधी अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। कंपनी ने कहा है कि वाहन या परिवहन भत्ता की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील रहेंगी





