‘‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’’ विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन
कवर्धा, । विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिले के अलग-अलग स्थानों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर हुए इन विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविरों में ग्रामीणजन यथा श्रमिकों विशेषकर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। ‘‘12 जून वल्ड डे अगेन्स्ट चाईल्ड लेबर’’ के विशेष अवसर पर श्री राहुल कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कवर्धा द्वारा बालगृह कवर्धा पहुंचकर बच्चों को प्रदत्त विधिक सेवाओं की जानकारी लिए एवं मोटरयान अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई।
इस विशेष अवसर पर जिले में हुए अलग-अलग विधिक जागरूकता शिविरों में आमजन को बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से दुकान एवं कारखानों में श्रम करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। शिविर में अभिभावकों को बताया गया कि बालकों का पढ़ना-लिखना आवश्यक है पढ़-लिखकर वे बड़े-बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, आज गांव के पढ़े लिखे बच्चे डॉक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक एवं बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी बन रहे हैं देश-विदेश में बड़े-बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं, आपका बच्चा भी इनमें से एक हो सकता है। सचिव श्री राहुल कुमार के निर्देश पर पीएलव्हीज द्वारा ग्राम पंचायत पाढ़ी, ग्राम फोड़वागोड़ान, ग्राम निगापुर, बकबुड़ा, बस स्टैण्ड कवर्धा, कैलाश सरोवर गार्डन कवर्धा, ट्रांसपोर्ट नगर कवर्धा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पैरालीगल वालिन्टियर चन्द्रकांत यादव, श्रीमती अनुसूईया जायसवाल, सालिक राम बांधवे, मनोज यादव, किसन साहू, विजय सिंह ठाकुर, श्रीमती चित्रा चौरै, विजय नामदेव, दुलारू राम साहू, दीनदयाल कौशिक एवं श्रीमती प्रभा गहरवार सम्मिलित थे।