छत्तीसगढ़

नगर पालिका पंडरिया में जेम पोर्टल में प्राप्त दरों मे से न्यूनतम दर अनुसार जेम के नियम अनुरूप किया गया सामग्री क्रय

नगर पालिका पंडरिया में जेम पोर्टल में प्राप्त दरों मे से न्यूनतम दर अनुसार जेम के नियम अनुरूप किया गया सामग्री क्रय

कवर्धा,  अप्रैल 2025। नगर पालिका पंडरिया द्वारा 14-15 वें वित्त से जेम पोर्टल में प्राप्त दरों मे से न्यूनतम दर अनुसार जेम के नियम अनुरूप सामग्री क्रय किया गया है। पंडरिया नगर पालिका में 28 अक्टूबर 2024 को पी.आई.सी. की बैठक में प्रस्ताव, संकल्प क्र. 02 में वाहन, उपस्कर क्रय जेम के माध्यम से किए जाने की सर्वसम्मति से निणय पारित होने के पश्चात जेम में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की गई।
सीएमओं श्री अभिषेक ठाकुर ने बताया कि शासकीय निकाय होने से सीधे बाजार से किसी भी प्रदायकर्ता से किसी भी दर पर सीधे सामग्री क्रय करने की स्वतंत्रता निकाय को नहीं है। जो भी सामग्री क्रय की जाती है उसमें नगर पालिका पंडरिया द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए जेम नियमों के अधीन पोर्टल के माध्यम ऑन-लाईन सामग्री क्रय की कार्यवाही की जाती है। नियमानुसार जेम पोर्टल में प्राप्त दरों मे से न्यूनतम दर अनुसार जेम के नियम अनुरूप सामग्री क्रय की कार्यवाही की जाती हैं। छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जेम-पोर्टल से खरीदी किये जाने के नियम एवं निर्देश हैं। अनुमानित लागत ज्ञात करने हेतु जेम पोर्टल पर विभिन्न सामग्रियों की पूर्व निर्धारित दरें उपलब्ध होती हैं जिनके आधार पर अनुमानित लागत ज्ञात की जाती है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त आयोग एवं अन्य अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसियों को अनुमानित लागत के आधार पर राशि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन से पी.आई.सी., परिषद द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों एवं उनकी अनुमानित लागत से संबंधित दस्तावेज प्रस्ताव के साथ प्रेषित किए जाते हैं। इसी क्रम में 14वें, 15वें वित आयोग अन्तर्गत वाहन, उपस्कर क्रय के लिए शासन द्वारा प्रतिनग के मान राशि स्वीकृति अनुसार सामग्री क्रय की कार्यवाही की गई है शासन से स्वीकृत राशि के विपरित क्रय की कार्यवाही नही किया गया है । 28 अक्टूबर 2024 को पी.आई.सी. की बैठक में प्रस्ताव, संकल्प क्र. 02 में वाहन, उपस्कर क्रय जेम के माध्यम से किये जाने की सर्वसम्मति से निणर्य पारित होने के पश्चात जेम में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की गई।
सीएमओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन से सामग्री क्रय की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जेम पोर्टल पर ऑन-लाईन क्रय की कार्यवाही की जाती हैं। जेम पोर्टल पर पंजीकृत सामग्री आपूर्तिकर्ता, प्रदायकर्ता जो कि निर्धारित पात्रता रखते हैं एवं निविदा की शर्तों को पूर्ण करते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जाता है। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के वित्तीय निविदा खोली जाती है जिसमें एल1 अर्थात् सबसे कम दर अंकित करने वाले निविदाकार को कार्यादेश जारी किया जाता है। वर्दी क्रय की कार्यवाही राशि चार हजार से नही किया गया है शासन द्वारा वर्दी क्रय के दर निर्धारण अनुसार आदेश जारी किया गया है। वर्दी के अंतर्गत जुता, मोजा, टोपी, हेण्ड ग्लब्स, रेन कोर्ट, टी-शर्ट, साड़ी, पेटीकोट, लोवर आदि सामग्रिया सामिल होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन करने के पश्चात् की जाती है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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