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इस राज्य में टीचर्स के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड, अब जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे स्कूल

अब इस राज्य में स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ही वहां के टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड लागू होगा. उन्हें एक खास तरह के परिधान में ही स्कूल आना पड़ेगा. ये नियम महाराष्ट्र में निकला है जिसके अंतर्गत स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के मेल और फीमेल टीचर्स किस तरह के कपड़ों में स्कूल आएंगे. ये स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वे टीचर्स के लिए क्या ड्रेस कोड निकालें लेकिन हर स्कूल के लिए इस नियम को मानना अनिवार्य होगा

जींस-टीशर्ट नहीं पहन सकते

 

इस नियम में मुख्य तौर पर कुछ विशेष परिधानों के लिए मनाही भी की गई है. जैसे टीचर्स जींस-टीशर्ट या ऐसे ही वेस्टर्न कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकते. उनके कपड़ों में बड़े-बड़े डिजाइन, पिक्चर वगैरह भी नहीं होने चाहिए. ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया है.

 

सभी पर होगा लागू

 

ये नियम किसी खास स्कूल के लिए न होकर राज्य के सभी स्कूलों के लिए है. ये प्राइवेट, एडेड, नॉन-एडेड सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के टीचर्स किस तरह की ड्रेस में आएं और फिर ये नियम सभी को मानना होगा.

 

क्या सलाह दी गई है

 

स्कूलों से कहा गया है कि वे कुछ ऐसा ड्रेस कोड लागू करें जिसमें मेल टीचर्स पैंट-शर्ट (अंदर टक-इन की हुई) पहनें. इसमें शर्ट लाइट कलर की और पैंट डार्क कलर की होनी चाहिए. महिला टीचर्स सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा जैसी ड्रेस पहनें या साड़ी पहनें. कलर स्कूल चुन सकते हैं कि उन्हें टीचर्स की ड्रेस का क्या रंग रखना है.

 

‘Tr’ का करें इस्तेमाल

 

इतना ही नहीं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि टीचर्स अपने नाम के आगे ‘Tr’ प्रिफिक्स का इस्तेमाल करें. बता दें कि जैसे वकील अपने नाम के पहले एडवोकेट लगाते हैं, डॉक्टर डीआर लगाते हैं, वैसे ही टीचर्स टीआर लगा सकते हैं. जल्द ही ये नियम सभी जगह लागू हो जाएगा. 

Manoj Mishra

Editor in Chief

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