छत्तीसगढ़

अवैध शराब एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्यवाही, आबकारी एक्ट के 08 प्रकरण दर्ज।

 

*अवैध शराब एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्यवाही, आबकारी एक्ट के 08 प्रकरण दर्ज।*

*कुण्डा, लोहारा एवं पांडातराई में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने एवं सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी के मामलों में कार्यवाही।*

कबीरधाम जिला में अवैध शराब के सेवन एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में जिले के थाना/चौकी प्रभारियों के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कुंण्डा, लोहारा एवं पांडातराई क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत कुल 08 प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।

थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक 164/2026, धारा 36(सी), आबकारी एक्ट के तहत आरोपी रमेश पिता रतिराम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी सैन्हाभाठा, थाना कुण्डा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नियत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना पाया गया।

थाना लोहारा में अपराध क्रमांक 159/2026, धारा 36(सी), आबकारी एक्ट के तहत आरोपी नकुल राम पिता सुखउ निषाद, उम्र 50 वर्ष, निवासी भिंभौरी, थाना लोहारा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नियत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना पाया गया।

इसी प्रकार अपराध क्रमांक 160/2026, धारा 36(सी), आबकारी एक्ट के तहत आरोपी कुमेश्वर पिता श्यामलाल निषाद, उम्र 26 वर्ष, निवासी भिंभौरी, थाना लोहारा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नियत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना पाया गया।

थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक 164/2026, धारा 36(च), 1, आबकारी एक्ट के तहत आरोपी चिने उर्फ सुनील पिता चंद्रहास जायसवाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी खंडसरा, थाना पांडातराई के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को स्कूल परिसर के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया गया।

अपराध क्रमांक 165/2026, धारा 36(च), 1, आबकारी एक्ट के तहत आरोपी जलेश पिता द्वारिका मरकाम, उम्र 23 वर्ष, निवासी कंझेटा, थाना पांडातराई के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को स्कूल मैदान ग्राम कंझेटा में आम जगह पर शराब पीते हुए पाया गया।

अपराध क्रमांक 166/2026, धारा 36(च), 1, आबकारी एक्ट के तहत आरोपी अजय पिता बलराम चंद्रवंशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी कंझेटा, थाना पांडातराई के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को स्कूल मैदान ग्राम कंझेटा में आम जगह पर शराब पीते हुए पाया गया।

अपराध क्रमांक 167/2026, धारा 36(च), 1, आबकारी एक्ट के तहत आरोपी कन्हैया पिता संतोष यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी कंझेटा, थाना पांडातराई के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को स्कूल मैदान ग्राम कंझेटा में आम जगह पर शराब पीते हुए पाया गया।

अपराध क्रमांक 168/2026, धारा 36(च), 1, आबकारी एक्ट के तहत आरोपी नोहर पिता संतोष चंद्रवंशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी कंझेटा, थाना पांडातराई के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को स्कूल मैदान ग्राम कंझेटा में आम जगह पर शराब पीते हुए पाया गया।

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी तथा शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर लगातार निगरानी रखते हुए आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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