छत्तीसगढ़

विद्यालयों एवं दुकानों में चला जागरूकता और जांच अभियान*

*100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, पंडरिया में 24 चालानी कार्रवाई*

*विद्यालयों एवं दुकानों में चला जागरूकता और जांच अभियान*

कवर्धा,  अक्टूबर 2026। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के. तुरे एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान के तहत विकासखंड पंडरिया में तंबाकू नियंत्रण, जनजागरूकता एवं कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर व्यापक जागरूकता एवं जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जांच के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना तथा कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना रहा।
अभियान के अंतर्गत शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, पंडरिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को तंबाकू से दूर रहने, अपने आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने तथा परिवार एवं समुदाय में तंबाकू नियंत्रण का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। जांच दल द्वारा विद्यालय परिसर के आसपास 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 04 एवं 06 के प्रावधानों के पालन की स्थिति की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 24 चालानी कार्रवाई की गई। दुकानदारों को समझाइश देते हुए शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद उपलब्ध नहीं कराने तथा तंबाकू नियंत्रण से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

पान, किराना एवं अन्य दुकानों में भी जांच

संयुक्त टीम द्वारा पंडरिया क्षेत्र की पान दुकानों, किराना दुकानों, थोक विक्रेताओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों में भी जांच अभियान चलाया गया। दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी प्रावधानों की जानकारी दुकानदारों को दी गई। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई।

तंबाकू मुक्त वातावरण के लिए नियमों के पालन पर जोर

अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान निषेध संबंधी निर्धारित बोर्ड प्रदर्शित करने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित रखने, कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 04 एवं 06 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचने अथवा उपलब्ध कराने पर रोक सहित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।

विभागीय टीम ने संयुक्त रूप से किया अभियान का संचालन

अभियान में डॉ. रोशनी पटेल, जिला नोडल अधिकारी, श्री सुखचैन, श्री देवेंद्र ध्रुव, औषधि निरीक्षक, सुश्री आकांक्षा लिखार, जिला सलाहकार, श्री गौरव सोनी सहित पुलिस विभाग के सदस्य उपस्थित रहे। टीम द्वारा जागरूकता एवं प्रवर्तन गतिविधियों को संयुक्त रूप से संचालित किया गया।

तंबाकू मुक्त पंडरिया के लिए सहयोग की अपील

स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन ने दुकानदारों, शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने, नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद उपलब्ध नहीं कराने तथा सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त रखने में सहयोग देने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के साथ दुकानदारों, अभिभावकों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही तंबाकू मुक्त वातावरण का निर्माण संभव है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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