दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला जज वीणा रानी को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा दिए गए विजिलेंस जांच कराने के आदेश के बाद की गई है। इस बारे में 10 जुलाई को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया, जिसमें कोर्ट ने एक अन्य जिला जज विनय सिंघल को भी निलंबित किया गया। उच्च न्यायालय ने बगैर अनुमति वीणा रानी के दिल्ली से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस तरह कुछ ही समय के अंदर दिल्ली न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
कौन हैं जज वीणा रानी ?
वीणा रानी ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस में वरिष्ठ न्यायिक अफसर के पद पर काम किया और फिलहाल वह नई दिल्ली के साकेत कोर्ट में दक्षिण-पूर्व जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर तैनात थीं, जहां वह कमर्शियल कोर्ट की अध्यक्षता कर रही थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच मीटिंग में रानी को सस्पेंड किया, जिसकी आधिकारिक घोषणा 15 जुलाई को की गई और इसी दिन उनके निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 और दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1970 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की।
वीणा रानी क्यों हुई सस्पेंड?
जज वीणा रानी का निलंबन दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा दिए गए विजिलेंस जांच के आदेश के बाद हुआ, लेकिन इसके पीछे की आधिकारिक वजह अभी साफ नहीं है। वीणा रानी के सस्पेंशन की जानकारी 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी एक प्रस्ताव के जरिए सार्वजनिक की गई। इस आदेश में कहा गया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है और इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।
दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगी वीणा रानी
प्रस्ताव में आगे स्पष्ट रूप से कहा गया कि निलंबन की अवधि के दौरान रानी का मुख्यालय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (हेडक्वार्टर), साकेत कोर्ट, दिल्ली का दफ्तर होगा। साथ ही आदेश में आगे यह भी बताया गया कि, ‘जब तक यह आदेश लागू रहेगा, तब तक सुश्री वीणा रानी का हेडक्वार्टर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, साउथ ईस्ट, साकेत का ऑफिस रहेगा, और वीणा रानी बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगी।
निलंबन आदेश में लिखा है यह सब
इस बारे में 15 जुलाई को जारी आदेश में लिखा गया, ‘चूंकि दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस की अफसर सुश्री वीणा रानी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, इसलिए यह कोर्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 के नियम 3 के सब-रूल (1) के क्लॉज (a) और दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1970 के नियम 27 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सुश्री वीणा रानी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता है।’





