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अवैध खनन पर सख्ती : 5 के खिलाफ एफआईआर, 4 आरोपी हिरासत में और मुख्य आरोपी की तलाश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश प्रदेशभर में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। केंद्रीय खनि उड़नदस्ता की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं विभिन्न माध्यमों से मिली सूचनाओं के आधार पर 22 जून 2026 को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा जिलों में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 07 वाहनों को जप्त कर उनके विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

इसी दौरान अंबिकापुर के गांधी चौक क्षेत्र में खनिज परिवहन की वैधता की जांच कर रहे केंद्रीय खनि उड़नदस्ता दल के साथ रेत से भरे टिप्पर के वाहन मालिक लड्डन खान, चालक सोनू टोप्पो, धंसी टोप्पो, खलासी सुरेश सिंह और एक अन्य साथी सुनील के द्वारा अभद्र व्यवहार, धमकी एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया। आरोपियों द्वारा वाहन लेकर भागने की भी कोशिश की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना गांधीनगर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 05 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अब तक 04 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हिरासत में ले लिया गया है, जबकि आरोपी वाहन मालिक लड्डन खान की तलाश जारी है। जप्त वाहन को भी पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को बाधित करने, शासकीय अधिकारियों को डराने-धमकाने अथवा कार्रवाई रोकने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध अवैध खनन संबंधी प्रकरणों के साथ-साथ शासकीय कार्य में बाधा, धमकी एवं अन्य संबंधित अपराधों में भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकों, ड्रोन निगरानी तथा विशेष उड़नदस्ता टीमों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। शासन की मंशा स्पष्ट है कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी लगाम लगाई जाए और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी इसी कठोरता के साथ जारी रहेगी तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले तत्वों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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