छत्तीसगढ़

आरटीई, फीस विनियमन, बच्चों की सुरक्षा और स्कूली वाहनों के उचित रखरखाव सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर दिए निर्देश

*नवीन शिक्षा सत्र की तैयारियों को लेकर निजी विद्यालय संचालकों की बैठक लेकर दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश*

*आरटीई, फीस विनियमन, बच्चों की सुरक्षा और स्कूली वाहनों के उचित रखरखाव सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर दिए निर्देश*

कवर्धा,  जून 2026/ कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री एफ.आर. वर्मा ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, रानीदुर्गावती चौक कवर्धा में जिले के 214 अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों, 85 नोडल प्राचार्यों (आरटीई) एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए विद्यालय भवन, परिसर एवं कक्षाओं की साफ-सफाई, मरम्मत तथा जर्जर भवनों में विद्यालय संचालन नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य स्तर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा पहली की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश, शुल्क प्रतिपूर्ति, मान्यता एवं नवीनीकरण संबंधी प्रावधानों की समीक्षा की गई। नोडल प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम-2020 के तहत विद्यालय फीस समिति की अनुशंसा एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही शुल्क वृद्धि करने, शुल्क पंजी का संधारण एवं अद्यतन रखने तथा निर्धारित शुल्क से अधिक फीस नहीं लेने के सख्त निर्देश दिए गए। विद्यालयों को शुल्क संरचना, आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या एवं रिक्त सीटों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने कहा गया। साथ ही यूनिफॉर्म, पुस्तक, कॉपी, जूता-मोजा, टाई, बेल्ट आदि के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूली या किसी विशेष प्रतिष्ठान से सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विद्यालय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे, पोक्सो शिकायत बॉक्स तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्कूल वाहनों में पुरुष एवं महिला अटेंडेंट, फर्स्ट एड बॉक्स, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फायर सिलेंडर तथा आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए।

इस दौरान वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, यू-डायस डाटा सत्यापन, अपार आईडी, जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति प्रकरणों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से प्राप्त निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन स्कैनिंग सुनिश्चित करने, निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्यार्थियों के बस्तों का वजन रखने तथा आरटीई के प्रावधानों के अनुरूप पात्र शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाशिक्षा अधिकारी कार्यालय से सहायक संचालक श्री यू.आर चन्द्राकर, श्री डी.जी.पात्रा एवं श्री एम. के. गुप्ता व एमआईएस प्रशासक श्री सतीश यदु सहित चारों विकासखंडों के नोडल प्राचार्य एवं अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख उपस्थित रहे।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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