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भिलाई में दुष्कर्मी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, निगम और पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

भिलाई। भिलाई-3 थाना क्षेत्र के पुरैना में दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी के अवैध कब्जे पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई किया है। आरोपी के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर शासकीय भूमि पर बने अवैध मकान को स्वयं तोड़ लेने का आदेश दिया गया था।

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पुलिस के मुताबिक भिलाई-3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरैना निवासी आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा द्वारा एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट किया गया था। प्रकरण में पूर्व में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

विवेचना के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी एवं उसके परिजन ग्राम पुरैना में अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे थे। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर मकान खाली करने हेतु निर्देशित किया गया था। नोटिस की अवहेलना किए जाने पर आज 4 मई को नगर निगम प्रशासन एवं थाना भिलाई-3 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए मकान में रखी सामग्री की जप्ती की गई तथा बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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