*1 करोड़ 84 लाख रुपये की ठगी करने वाला 9 साल से फरार आरोपी कबीरधाम पुलिस की गिरफ्त में*
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के नेतृत्व में जिले में स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
थाना भोरमदेव के अपराध क्रमांक 75/16 धारा 420, 406, 34 भादवि, धारा 3, 4, 5 इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन अधिनियम तथा धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम में दर्ज प्रकरण में आरोपी पंचू पनधारे पिता मोतीराम पनधारे निवासी जामडी, थाना कसौली, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) ने करीब 1440 निवेशकों से 1 करोड़ 84 लाख 28 हजार 562 रुपये की ठगी की थी। इस गंभीर अपराध के बाद से आरोपी पूरे 9 वर्षों से फरार चल रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) ने आरोपियों की हर हाल में तलाश कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.), श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री आशीष शुक्ला (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना भोरमदेव पुलिस ने लंबे समय तक लगातार प्रयास किया।
पुलिस टीम ने कई राज्यों में छानबीन की, तकनीकी साधनों का सहारा लिया और सूचनाओं को खंगाला। अंततः अथक परिश्रम के बाद एएसआई तेजलाल निषाद, आरक्षक आकाश राजपूत तथा साइबर सेल प्रभारी महेश प्रधान एवं उनकी टीम ने महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी पंचू पनधारे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी को विधिवत तमिली कर दिनांक 22.09.2025 को माननीय सीजेएम न्यायालय कबीरधाम में पेश किया गया।
यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति, सतत परिश्रम और पेशेवर कार्यशैली का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस गिरफ्तारी ने न केवल 1440 पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने की राह खोली है, बल्कि जिले की जनता के बीच यह संदेश भी पहुंचाया है कि अपराध चाहे कितना बड़ा हो और आरोपी कितने भी वर्षों तक फरार क्यों न रहे, कानून की पकड़ से कोई बच नहीं सकता।
*कबीरधाम पुलिस का स्पष्ट संदेश है – “अपराध कर कोई बच नहीं सकता। न्याय की डगर चाहे लंबी हो, लेकिन अपराधी का अंजाम जेल ही है।”*