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छत्तीसगढ़ में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 वाहन जब्त

रायगढ़। खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर लगाम कसते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रायगढ़ जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है, वहीं रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

खनिज विभाग के उपसंचालक राजेश मालवे ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें 8 वाहन रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गए हैं, जबकि एक वाहन का उपयोग चूना पत्थर के अवैध परिवहन किया जा रहा था।  इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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उप संचालक मालवे ने जानकारी दी कि सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है। खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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