त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। सोमवार को जारी हुए इस आदेश में आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए निर्देश हैं। सरकार ने अब आरक्षण को लेकर होने वाली कार्रवाई स्थगित कर दी है।पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में पहले से तय त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्रवाई की समय सारणी को स्थगित किया गया है। इसके पीछे कोई वजह साफ न बताते हुए आदेश में लिखा गया कि ऐसा अपरिहार्य कारणों से किया जा रहा है।कांग्रेस ने इस आदेश को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि- ‘ये लो , अब विष्णु के कुशासन में धान खरीदी में बड़ी विफलता के बाद अब पंचायत चुनाव भी भगवान के भरोसे, पहले तो नगरीय निकाय चुनाव का समय 6 महीने बढ़ाए और अब पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया की घोषित समय सारिणी को स्थगित कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार चुनाव कराने से डर रही है।
17 और 19 दिसंबर की तारीख तय थी
पंच और सरपंच पदों के वर्गवार और महिलाओं के वर्गवार आबंटन, आरक्षण कार्रवाई होनी थी। इसके लिए 17 और 19 दिसंबर की तारीख तय थी। महासमुंद समेत कई जिलों के कलेक्टर्स ने अलग-अलग इलाकों के हिसाब से शेड्यूल भी जारी कर दिया था। लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। इसके पीछे की वजह की चर्चा
दरअसल, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ करने की तैयारी है। हालांकि,
चुनाव अलग-अलग चरणों में होंगे। अब पहले नगर निगम के चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद पंचायतों की प्रक्रिया शुरू होगी।
विधानसभा का सत्र भी जारी है, जो 20 दिसंबर को खत्म होगा। विभागीय सूत्रों की माने तो 21 से 23 तारीख के आसपास शहरी इलाकों के नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।