**दो ओवरलोड ट्रेलरों पर ₹1,34,649 (एक लाख चौतीस हजार छह सौ उनचास रुपये) का भारी जुर्माना**
जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री प्रवीण खलखो और उनकी टीम ने दिनांक 27.11.2024 को रायपुर रोड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान ट्रेलर क्रमांक RJ 48 GA-2992 एवं RJ 48 GA-2109 को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि दोनों ट्रेलरों में लोहे का सरिया लदा हुआ था। बिल्टी में क्रमशः 40.450 टन और 40.480 टन वजन दर्ज था, लेकिन धर्म कांटा पर तौलने पर पंजीकृत भार क्षमता से प्रत्येक ट्रेलर में लगभग 21 टन अतिरिक्त माल पाया गया।
ओवरलोडिंग न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी है। इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों ट्रेलरों को तत्काल जप्त कर इस्तगासा क्रमांक 4236/2024 एवं 4237/2024 के तहत धारा 113/194 (1) मोटर वाहन अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण को दिनांक 29.11.2024 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने दोनों ट्रेलरों पर ₹1,34,649 (एक लाख चौतीस हजार छह सौ उनचास रुपये) का कठोर अर्थदंड लगाया।
यातायात पुलिस कबीरधाम यह स्पष्ट करना चाहती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ओवरलोडिंग जैसे अपराध सड़क पर सभी के जीवन के लिए खतरा हैं, और ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई आगे भी सख्ती से जारी रहेगी।
यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। **यह एक सख्त चेतावनी है कि नियमों को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।**