छत्तीसगढ़

नवरात्रि पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कबीरधाम पुलिस अलर्ट, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी

*नवरात्रि पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कबीरधाम पुलिस अलर्ट, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी।*

*जुआ खेलते 03 आरोपी गिरफ्तार, नगद रकम एवं 52 पत्ती ताश पुलिस टीम ने किया जप्त।*

*सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध भी पुलिस की कार्यवाही, जिले में कुल 10 प्रकरण दर्ज।*

कबीरधाम पुलिस द्वारा वर्तमान में नवरात्रि पर्व के दौरान जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कबीरधाम पुलिस द्वारा सतर्कता के साथ प्रभावी पुलिसिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने, असामाजिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 10 से 12 अक्टूबर 2026 तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जुआ प्रतिषेध एवं आबकारी अधिनियम के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

*जुआ खेलते 03 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही*

थाना पांडातराई क्षेत्र के ग्राम महली, कबराटोला खार रोड पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से हार-जीत का जुआ खेलते पाए जाने पर शिवा साहू, अजय साहू एवं छोटू साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध क्रमांक 171/26 दर्ज किया गया। प्रकरण में नगद रकम 1400/- रुपये एवं 52 पत्ती ताश जप्त की गई, साथ ही जुआरियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

*सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही*

थाना पंडरिया क्षेत्र में सामुदायिक भवन के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर भगवानदास बंजारे एवं अर्जुन जांगड़े के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत अपराध क्रमांक 213/26 एवं 214/26 दर्ज किए गए।

थाना कवर्धा क्षेत्र में पुराना बस स्टैंड पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर हर्ष राव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 464/26 तथा राजनांदगांव बायपास पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर प्रहलाद निषाद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 467/26 दर्ज किया गया। दोनों प्रकरणों में आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत कार्यवाही की गई।

*लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही*

थाना सहसपुर लोहारा क्षेत्र के शांति नगर, ईरीमकसा तिराहा पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में मंगेलाल पटेल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत अपराध क्रमांक 164/26 दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

थाना बोडला क्षेत्र के सारंगपुर रोड स्थित दुकान पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में मितेश तिलकवार, हीरा यादव एवं मुकेश चंद्रवंशी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत क्रमशः अपराध क्रमांक 153/26, 154/26 एवं 155/26 दर्ज कर उचित वैधानिक कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में चौकी पोडी, थाना बोडला क्षेत्र में शराब दुकान के पास लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में अब्दुल हबीब के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत अपराध क्रमांक 156/26 दर्ज कर उचित वैधानिक कार्रवाई की गई।

*नवरात्रि पर्व के दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने कबीरधाम पुलिस प्रतिबद्ध*

कबीरधाम पुलिस द्वारा नवरात्रि पर्व के दौरान जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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