छत्तीसगढ़

पुराना बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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*पुराना बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार।*

*सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को मारने की धमकी देने वाले आरोपी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।*

*आरोपी रानू पटेल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 585/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।*

कबीरधाम जिले में अपराध, असामाजिक गतिविधियों एवं आपराधिक कृत्यों में संलिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर आम नागरिकों में भय उत्पन्न करने, धमकी देने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पुराना बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास, कवर्धा में एक व्यक्ति अपने हाथ में गन्ना काटने वाला लोहे का धारदार चाकू लेकर लहरा रहा है तथा वहां उपस्थित लोगों एवं आने-जाने वाले राहगीरों के साथ गाली-गलौज कर उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। इससे मौके पर उपस्थित लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा था।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस बल एवं गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम ने धारदार चाकू लेकर लोगों को डराते-धमकाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रानू पटेल पिता रामकुमार पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, देवार पारा, लोहारा रोड, कवर्धा, थाना सिटी कोतवाली, जिला कबीरधाम बताया।

*धारदार हथियार जप्त कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही*

आरोपी के कब्जे से एक नग प्लास्टिक की मूठ लगा हुआ लोहे का धारदार चाकू, जिसकी मूठ सहित कुल लंबाई लगभग 11 इंच, धारदार फल की लंबाई 6 इंच तथा चौड़ाई 3.5 इंच थी, गवाहों की उपस्थिति में विधिवत जप्त कर सीलबंद किया गया। आरोपी से उक्त हथियार के संबंध में वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिस पर उसने अपने पास कोई लाइसेंस नहीं होना बताया।

आरोपी रानू पटेल का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 585/2026 पंजीबद्ध कर दिनांक 12.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

*आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया*

प्रकरण में विवेचना जारी है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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