छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही, अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के विरुद्ध 03 प्रकरण दर्ज।,

 

*कबीरधाम पुलिस की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही, अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के विरुद्ध 03 प्रकरण दर्ज।*

*आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1)(ख), 36(च)(1) एवं 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*

कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब के कारोबार एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली कवर्धा एवं थाना पंडरिया पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कुल 03 प्रकरण दर्ज कर 03 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना सिटी कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा सकरहाघाट पुल के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए जाने पर बसंत पिता पंचू निषाद उम्र 46 वर्ष, निवासी केंवट पारा कवर्धा के विरुद्ध धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 3.780 मिलीलीटर शराब, कीमत 1,680/- रुपये तथा बिक्री रकम 210/- रुपये जप्त की गई।

थाना पंडरिया पुलिस द्वारा सामुदायिक भवन के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए जाने पर चैतराम पिता जगदीश चंद्रसेन उम्र 40 वर्ष, निवासी कोडापुरी थाना कुण्डा के विरुद्ध धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार थाना पंडरिया पुलिस द्वारा आरोपी के दुकान के सामने लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में योगेश्वर पिता तुलसी टोण्डे उम्र 25 वर्ष, निवासी लालपुर थाना पांडातराई के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन तथा लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त तीनों प्रकरणों में धारा 34(1)(ख), 36(च)(1) एवं 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब के कारोबार एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन जैसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही जारी है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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