छत्तीसगढ़

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही

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*सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही।*

*चार थाना क्षेत्रों में 14 प्रकरण दर्ज, 15 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।*

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर लोगों को परेशानी पहुंचाने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों पर निगरानी रखकर शराब पीते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही जिले भर में की जा रही है। थाना सिटी कोतवाली, सिघनपुरी जंगल, कुंण्डा एवं कुकदुर पुलिस द्वारा यह कार्यवाही की गई।

*थाना सिटी कोतवाली में 10 प्रकरण दर्ज*

सिटी कोतवाली पुलिस ने मिश्रा अस्पताल के सामने 04, पुराना बस स्टैंड में 02 तथा नवीन बाजार मछली मार्केट में 04 लोगों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पकड़ा। इन सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत अलग-अलग 10 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

*थाना सिघनपुरी जंगल में 01 प्रकरण*

अमलीडीह-पेन्ड्रीतराई तिराहा, सिघनपुरी में आम जगह पर शराब पीते पाए जाने पर मनी उर्फ अश्वनी पिता बिसहत कोसरे उम्र 32 वर्ष, निवासी कुम्हारी के खिलाफ अपराध क्रमांक 41/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) में प्रकरण दर्ज किया गया।

*थाना कुण्डा में 02 प्रकरण*

कुण्डा पुलिस ने मेन रोड तालाब के पास शराब पीते पाए जाने पर गौकरण पिता देवचरण ओगरे उम्र 42 वर्ष, निवासी चुचरूंगपुर, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के खिलाफ अपराध क्रमांक 155/26 दर्ज किया।

इसी तरह कुण्डा-फास्टरपुर रोड, मंडी के पास शराब पीते पाए जाने पर अजय पिता जितेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष, निवासी नवागांव, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के खिलाफ अपराध क्रमांक 156/26 दर्ज किया गया। दोनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत कार्यवाही की गई।

*थाना कुकदुर में 01 प्रकरण, दो लोगों पर कार्यवाही*

कुकदुर पुलिस ने ग्राम कुई, नरहा रोड आम जगह पर शराब पीते पाए जाने पर अशोक पिता धर्म सिंह परस्ते उम्र 36 वर्ष, निवासी पिपरहा तथा भोकलूराम पिता सुखदेव मरावी उम्र 35 वर्ष, निवासी मुनगाडीह, थाना कुकदुर के खिलाफ अपराध क्रमांक 67/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) में प्रकरण दर्ज किया।

इस तरह थाना सिटी कोतवाली, सिघनपुरी जंगल, कुंण्डा और कुकदुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए गए कुल 15 लोगों के खिलाफ 14 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और लोगों को परेशानी पहुंचाने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आम लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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