*मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखाने ले जाते 02 आरोपियों को पकड़ने में थाना भोरमदेव पुलिस को मिली सफलता।*
*आरोपियों के कब्जे से 03 नग मवेशी (भैंस) कीमत 45,000 रुपये पुलिस टीम ने किया बरामद।*
*आरोपियों के विरुद्ध थाना भोरमदेव में अपराध क्रमांक 43/2026 पंजीबद्ध कर छत्तीसगढ़ कृषक पशु अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के तहत वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।*
पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती प्रमिला मंडावी के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक श्री लालमन साव के नेतृत्व में थाना भोरमदेव पुलिस द्वारा मवेशियों के अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों को पकड़ा गया है।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अचानकपुर स्थित गौठान के पास कुछ मवेशियों को बिना चारा-पानी की उचित व्यवस्था के पैदल कत्लखाने की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना भोरमदेव पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मौके पर 03 नग भैंस को क्रूरतापूर्वक पैदल ले जाते हुए पाया गया।
पुलिस द्वारा मौके पर आवश्यक पूछताछ एवं जांच की गई, जिसमें आरोपियों द्वारा मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखाने ले जाना पाया गया। मामले में कुंभलाल पिता स्वरूप विश्वकर्मा, उम्र 60 वर्ष, निवासी रौचन, थाना भोरमदेव एवं ईतवारी पिता अघनु यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी पिपरिया, थाना पिपरिया के विरुद्ध थाना भोरमदेव में अपराध क्रमांक 43/2026 पंजीबद्ध कर छत्तीसगढ़ कृषक पशु अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
*कार्यवाही के दौरान 03 नग भैंस, कुल कीमत 45,000/- रुपये जप्त की गई।*
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री लालमन साव के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सहायक उप निरीक्षक दिनेश झरिया, तेज लाल निषाद और आरक्षक अभिनय तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
थाना भोरमदेव पुलिस द्वारा पशुओं के अवैध परिवहन एवं उनके प्रति क्रूरता के मामलों में सतत निगरानी रखते हुए सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है।





