*गांधी जंयती के अवसर पर जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं धारण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध*
*02 अक्टूबर को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित*
कवर्धा, सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार, 02 अक्टूबर 2026 को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले में संचालित देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें तथा एफ.एल.-3 (ग) पर्यटन बार, मद्यभण्डारण भाण्डागार एवं मदिरा दुकानों के संलग्न आहता पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन, वितरण एवं धारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की अवैध बिक्री, धारण अथवा परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।





