छत्तीसगढ़

अवैध शराब एवं नशे से जुड़ी गतिविधियों पर कबीरधाम पुलिस की लगातार प्रभावी कार्यवाही।*

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*अवैध शराब एवं नशे से जुड़ी गतिविधियों पर कबीरधाम पुलिस की लगातार प्रभावी कार्यवाही।*

*03 दिनों में 100 प्रकरण दर्ज, 20 सितंबर को 29 आबकारी प्रकरणों में की गई वैधानिक कार्यवाही।*

*अवैध शराब बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वालों पर कार्यवाही।*

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

*20 सितंबर को 29 आबकारी प्रकरण दर्ज*

दिनांक 20 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 29 आबकारी प्रकरण दर्ज कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। इन प्रकरणों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख), धारा 36-सी एवं धारा 36-च(1) के तहत कार्यवाही की गई।

*अवैध शराब बिक्री के 03 प्रकरणों में कार्यवाही*

अवैध रूप से शराब बिक्री करने के 03 प्रकरण धारा 34(1)(ख) के तहत दर्ज किए गए। थाना पिपरिया क्षेत्र में सालिकराम पिता ईश्वर साहू तथा थाना पंडरिया क्षेत्र में श्रीमती अनिता पति मुन्नाराम साकत एवं श्रीमती कुंती पति साधुराम पंद्राम के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। इन प्रकरणों में शराब एवं बिक्री रकम की जब्ती की गई।

*शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर धारा 36-सी के तहत कार्यवाही*

शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 17 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36-सी के तहत कार्यवाही की गई। थाना कुण्डा से घनश्याम पिता गणेश पांडे, थाना कुकदूर से अनिल पिता जगतारन गेदले, थाना बोड़ला से परमेश्वर पिता खेलूराम निर्मलकर, राजकुमार पिता परमेश्वर निर्मलकर, सुरेश पिता गोपे निर्मलकर, रवि पिता जागेश पटेल, दीपक पिता कमल यादव, भारत पिता अजीत पेडो, मुकेश पिता भुवन निर्मलकर, तिहारी पिता जागु निर्मलकर, लक्ष्मण पिता शीशराम निर्मलकर एवं मंतराम पिता देवनाथ मरकाम, चौकी पोड़ी से विशाल पिता भरत चंद्रवंशी तथा थाना पंडरिया से विरेन्द्र पिता भुखऊ जांगडे, प्रितम पिता मोहनलाल निर्मलकर, यासीन पिता रज्जू खान एवं बंटी पिता जूनाराम सिंह ठाकुर के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

*सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वालों पर धारा 36-च(1) के तहत कार्यवाही*

सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले 09 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36-च(1) के तहत कार्यवाही की गई। थाना पांडातराई क्षेत्र से दीपक पिता कन्हैया पनागर, भुपेन्द्र पिता मालिक यादव, राजकुमार पिता रेवाराम यादव, सुखचैन पिता जलेश यादव, शिवराम पिता लक्ष्मण यादव एवं सुखदेव पिता नरेश यादव तथा थाना पिपरिया क्षेत्र से गणेश पिता बालाराम पटेल, जोहित पिता नेनू यादव एवं गोपी पिता सालिकराम साहू के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन जैसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी वैधानिक कार्यवाही जारी है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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