छत्तीसगढ़

ग्रामीण की हत्या का खुलासा, कुकदूर पुलिस ने 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार एवं 02 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को लिया गया अभिरक्षा में।*

 

*ग्रामीण की हत्या का खुलासा, कुकदूर पुलिस ने 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार एवं 02 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को लिया गया अभिरक्षा में।*

*घटनास्थल से साक्ष्य संकलन से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी तक पुलिस की त्वरित कार्रवाई।*

*घटना में प्रयुक्त सामग्री डंडा पत्थर एवं अन्य सामग्री पुलिस ने किया जब्त।*

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक श्री संतोष मिश्रा के नेतृत्व में थाना कुकदूर पुलिस द्वारा हत्या के गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्त 02 विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

दिनांक 10.09.2026 को ग्राम कांदावानी निवासी श्रीमती सवनीबाई बैगा द्वारा थाना कुकदूर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 09.09.2026 को उनके दामाद चैतराम बैगा के दशगात्र कार्यक्रम के दौरान उनके पति रामसिंह बैगा के साथ गांव के कुछ लोगों द्वारा जादू-टोना करने के संदेह को लेकर विवाद किया गया। विवाद के बाद रामसिंह बैगा को नाला की ओर ले जाकर लाठी, पत्थर एवं हाथ-मुक्के से मारपीट की गई, जिससे गंभीर चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही थाना कुकदूर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्यों का संकलन एवं घटना से जुड़े व्यक्तियों की पतासाजी शुरू की गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच के आधार पर थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 59/2026, धारा 103(1), 3(5) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी एवं पूछताछ करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर महर सिंह बैगा, धनसू बैगा एवं जोगी बैगा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ एवं संकलित साक्ष्यों से सामने आया कि मृतक रामसिंह बैगा को हत्या करने की नीयत से पकड़कर बरसाती नाला की ओर ले जाया गया तथा उसके साथ लाठी, पत्थर एवं हाथ-मुक्के से मारपीट की गई, जिससे आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई।

विवेचना के दौरान घटना में संलिप्त 02 विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।
पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी, पत्थर तथा अन्य सामग्री को जप्त किया गया है।

आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।

*गिरफ्तार आरोपी—*

1. महर सिंह बैगा, पिता मोहन सिंह बैगा, उम्र 24 वर्ष
2. धनसू बैगा, पिता ज्ञान सिंह बैगा, उम्र 21 वर्ष
3. जोगी बैगा, पिता नन्दलाल बैगा, उम्र 21 वर्ष

सभी निवासी ग्राम कांदावानी, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम।

विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालक—
प्रकरण में संलिप्त 02 विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लिया गया है।

उक्त कार्यवाही में कबीरधाम जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक श्री संतोष मिश्रा एवं थाना टीम से सहायक उप निरीक्षक सिवेंद उपाध्याय, प्रधान आरक्षक हिरेंद्र प्रताप, प्रधान आरक्षक संजू झारिया, आरक्षक अजयकांत तिवारी, अजय यादव, सुनील नायक, जांगड़े, प्रकाश सिंद्राम का सराहनीय भूमिका रही।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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