मिनमिनिया मैदान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
कवर्धा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर थाना बोड़ला अंतर्गत ग्राम पंचायत मिनमिनिया में विधिक जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणजनों को शोषण से बचाव के लिए काननी रूप से साक्षर होना आवश्यक बताते हुए उन्हें दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाले कानन की जानकारी दी गई। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, रोजगार गारण्टी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मोटरव्हीकल एक्ट, आबकारी एक्ट, आदि की जानकारी दी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शासन की ओर से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है अतः आप अपने बच्चां को नजदीकी विद्यालय, आंगनबाड़ी, में पढ़ने के लिए अवश्य भेजें। 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। इस अवसर पर थाना प्रभारी बोड़ला ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार एवं प्राधिकरण के पीएलव्ही सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।