*कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही*
*पण्डरिया थाना क्षेत्र से तीन दिनो में 34(2) आबकारी एक्ट की तीसरी बडी कार्यवाही।*
*हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब का अवैध बिक्री करने वाली आरोपिया चढे पुलिस के हत्थे*
*आरोपिया के कब्जे में रखे 07 लीटर कच्ची महुआ शराब को किया गया जप्त*
*आरोपिया को आबकारी एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल*
विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कवर्धा श्री धमेद्र सिंह (भापुसे) के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को अवैध शराब पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने एवं अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधी. श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे), अति.पुलिस अधी. श्री अमित पटेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री भूपत सिंह धनेश्री (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में लगातार सूचना एकत्र की जा रही है, कि इसी तारतम्य में थाना पंडरिया पुलिस को दिनांक 18.04.26 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वार्ड नं.15 बैरागपारा पंडरिया जिला कबीरधाम निवासी परमेश्वरी कोसले अवैध धन लाभ अर्जित करने के लिए अपने घर बाडी मे हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब रख कर बिक्री कर रही है कि सूचना पाकर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत करा कर उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर, त्वरित कार्यवाही करते हुए पंडरिया पुलिस द्वरा मुखबीर के बताये स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर *परमेश्वरी कोसले पति भूपेन्द्र कोसले उम्र 23 साल साकिन वार्ड नं.15 बैरागपारा पंडरिया थाना पंडरिया जिला कबीरधाम* को पकडा गया, जिसके पास से *01.एक पीले रंग के 05 लीटर वाले प्लास्टिक के जेरिकेन में हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब 05 लीटर भरी हुई,02. एक पीले रंग के 05 लीटर वाले प्लास्टिक के जेरिकेन में हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब 02 लीटर भरी हुई कुल जुमला मात्रा 07 लीटर (07 बल्क लीटर) कुल कीमती 700/-रूपये* को जप्त किया गया है, आरोपिया के विरूद्ध *धारा 34(2) आबकारी एक्ट* के तहत थाना पंडरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही कर आरोपिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में प्रआर. 335 हरिशचंद्र साहू आरक्षक- अभिषेक शर्मा, विकाश जांगडे, म.आर.रत्नी मरावी, दीपा का विशेष योगदान रहा।
*कबीरधाम पुलिस की अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही आगे भी अनवरत जारी रहेगी*।





