रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब शौकीनों की जेब को बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी की जा रही है। सरकार ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नई शराब नीति के तहत शराब पर लगने वाला टैक्स बढ़ेगा जिसके कारण देशी व विदेशी मदिरा महंगी हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में पब्लिश किया गया। जारी अधिसूचना के मुताबिक, विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस (आरएसपी) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। यानी जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही देशी शराब व बीयर पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।
प्लास्टिक की बोतल में बिकेगी शराब
नई आबकारी नीति के तहत अब शराब प्रेमियों को कांच की जगह प्लास्टिक की बोतल में शराब मिलेगी। इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब की दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। लागत में कमी के लिए सरकार द्वारा यह बदलाव किया जा रहा है। कांच की बोतल की अपेक्षा प्लास्टिक की बोतल कम खर्च में तैयार होगा और इससे ट्रांसपोर्ट भी आसान होगा।

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