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खांसी की अब इस दवाई पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, सेवन करने से जा सकती है जान; बिक्री-उपयोग पर रोक

चंडीगढ़। हरियाणा में खांसी की दवा प्लैनोकफ डी सीरप पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दवा में डायएथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दवा की बिक्री और उपयोग रोकने का आदेश जारी कर दिया है।डायएथिलीन ग्लाइकाल की अधिक मात्रा मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैली और घातक सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आह्वान किया कि प्लैनोकफ डी सीरप का उपयोग न करें। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन गुवाहाटी से प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उक्त सीरप के कुछ बैचों में डायएथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई है।

इस रासायनिक तत्व से गुर्दों की विफलता और तंत्रिका तंत्र में विकार के साथ ही मृत्यु तक हो सकती है। विशेष रूप से बच्चों में। इस दवा का निर्माण उत्तराखंड के भगवानपुर स्थित रायपुर में मेसर्स श्रेया लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आरती सिंह राव ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इस खतरनाक सीरप के सभी बैचों को तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दवा विक्रेताओं, वितरकों, अस्पतालों और डाक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे इस दवा को किसी भी स्थिति में न बेचें, न वितरित करें और न ही उपयोग करें।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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