छत्तीसगढ़

सांस्कृतिक कार्यकम दौरान एंव भीड भाड वाले स्थानो मे हो हुल्लड करने वाले हुडदंगीयो व नशेडीयो कि खैर नही ➡ धारा 170 BNSS के तहत इस्तगाशा तैयार कर एसडीएम न्यायालय पेश किया

➡ सांस्कृतिक कार्यकम दौरान एंव भीड भाड वाले स्थानो मे हो हुल्लड करने वाले हुडदंगीयो व नशेडीयो कि खैर नही
➡ धारा 170 BNSS के तहत इस्तगाशा तैयार कर एसडीएम न्यायालय पेश किया
➡ आरोपी का जेल वारंट बनने पर जिला जेल कबीरधाम मे दाखिला कराया गया

इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.25 के रात्रि ग्राम छोटुपारा मे गोरेलाल बर्मन का सांस्कृतिक कार्यकम हो रहा था जो कार्यक्रम के दौरान रात्रि करीबन 02.00 बजे अनावेदक दिलीप साहु मनीराम साहु उम्र 29 साल साकिन छोटुपारा थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम छग0 कार्यक्रम देख रहे लोगो के उपर मिटटी फेकने लगा व हो हल्ला कर गाली गलौज बकते हुए कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने लगा जो आसपास के लोगो द्वारा मिटटी फेकने व गाली गलौज करने से मना करने पर उन लोगो को तुम लोग मना करने वाले कौन होते हो कहकर मरने मारने पर उतारू होकर गाजी गलौज करते हुए कार्यकम देख रहे लोगो के उपर मिटटी फेकने लगा ग्रामिणो द्वारा व पुलिस द्वारा समझाईस देने पर और अधिक उग्र होकर मरने मारने पर उतारू हो गया था अगर समय पर गिर० नहीं किया जाता तो संज्ञेय अपराध करने कि प्रबल संभावना बनी हुई थी गिर० के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण अनावेदक को मौके पर धारा 170 बीएनएसएस में गिर० कर थाना लाया गया एवं लोक परिशांति कायम रखने हेतु अनावेदक के विरूध्द धारा- 170/126,135(3) BNSS के तहत इस्तगाशा क्रमांक 56/133/2025 तैयार कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया । जंहा पर जेल वारंट बनने पर जिला जेल दाखिला कराया गया ।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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