छत्तीसगढ़

नाबालिग अपहरण एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित गंभीर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार

 

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल, श्री पंकज पटेल, एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक, के पर्यवेक्षण में थाना तरेगांव जंगल की टीम द्वारा नाबालिग अपहरण एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित गंभीर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र की एक महिला द्वारा 08.04.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री (आयु 16 वर्ष) रात्रि के समय घर से बिना बताए कहीं चली गई है। आसपास व रिश्तेदारों में खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। प्रकरण में धारा 137(2), 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं 06 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृता को ग्राम वाघोली, जिला पुणे (महाराष्ट्र) से परिजनों की उपस्थिति में दस्तयाब किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन दर्ज किए गए, जिसमें आरोपी भुपेष कुमार पिता श्रीराम यादव उम्र 25 वर्ष साकिन अमेरा थाना तरेगांव जंगल, जिला कबीरधाम के विरुद्ध अपहरण एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध घटित करना पाया गया।

आरोपी को थाना प्रभारी निरीक्षक संग्राम सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई है। उक्त कार्यवाही में थाना तरेगांव से Asi बोनीफास मिंज, प्रधान आरक्षक वासिम खान
आरक्षक विलकेश कोसरिया आरक्षक, टेकलाल धुर्वे, म, आरक्षक, सीमा गन्धर्व का विशेष योगदान रहा।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि इस प्रकार के मामलों में बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को प्रदान करें।

Manoj Mishra

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button