छत्तीसगढ़

जमीन के बंटवारे को लेकर टंगिया से किया प्राणघातक हमला, आरोपी गिरफ्तार

 

*जमीन के बंटवारे को लेकर टंगिया से किया प्राणघातक हमला, आरोपी गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला एवं चौकी बैजलपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के एक गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.07.2025 को प्रार्थी अश्वन साहू पिता भगत साहू उम्र 26 वर्ष निवासी खडौदा खुर्द चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसी दिन दोपहर लगभग 4 बजे ग्राम बडौदा खुर्द निवासी सुरेश साहू पिता तिजउ साहू उम्र 32 वर्ष ने जमीन बंटवारे के विवाद पर मुतर्जर झाडूराम साहू पिता समारू साहू उम्र 65 वर्ष पर धारदार टंगिया से जान से मारने की नीयत से सिर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई।

रिपोर्ट के आधार पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 112/2025 धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। घायल झाडूराम साहू का चिकित्सकीय परीक्षण सीएससी बोड़ला में कराया गया। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा एवं गवाहों के कथन लिए गए। आरोपी को तलब कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक टंगिया जप्त किया गया।

पुलिस द्वारा आरोपी सुरेश साहू को दिनांक 10.07.2025 को समय लगभग 14:30 बजे विधिवत गिरफ़्तार किया गया तथा गिरफ़्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी सविता साहू को दी गई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में मारपीट एवं प्राणघातक हमलों जैसे गंभीर अपराधों पर तत्काल सख्त कार्यवाही की जा रही है। जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाना प्राथमिकता है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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