छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले में नलकूप खनन प्रतिबंध किया समाप्त

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले में नलकूप खनन प्रतिबंध किया समाप्त

कवर्धा, जून 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने जिले में मानसून की शुरुआत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के प्रारंभ होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं भू-जल स्तर में आंशिक सुधार के मद्देनजर, पूर्व में पेयजल परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत लगाए गए नलकूप खनन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं जिले में भू-जल उपयोग के संबंध में लागू अन्य विधिक प्रावधान यथावत रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा द्वारा जिले को 10 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक (दोनों में से जो बाद में हो) की अवधि के लिए जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था, जिससे जिले में भू-जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नलकूप खनन पर अस्थायी प्रतिबंध प्रभावशील था।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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