रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब बाजारों में 24 घंटे दुकानें खुली रख सकेंगे। यही नहीं सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखने की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। साय सरकार की पहल पर दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू हो गया है। जिसके तहत मॉल और दुकान अब 24 घंटे तक खुले रख सकेंगे। सरकार बदलाव करते हुए पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।
श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। क्योंकि, नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। नए नियमों के अनुसार, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।
6 माह के भीतर करना होगा पंजीयन
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में शामिल हों जाएंगी। नए अधिनियम के तहत न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। 24 घंटे हफ्तेभर खुली रह सकेंगी दुकानें पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा। वहीं पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए।
हर साल देना होगा कर्मचारियों का विवरण
नई व्यवस्था के तहत हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। भी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे। पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
साय सरकार का बड़ा फैसला
वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुलने से प्रदेश के रहवासियों को एक बड़ा फायदा होगा खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे एक बड़ा फायदा होगा पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें खुली रहेगी इससे रोजगार भी पड़ेगा छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहे हैं विकास की गति को और तेजी मिलेगी व्यापारियों में खुशी की लहर है छोटे व्यापारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की है सराहनीय पहल है।
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