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रायपुर में पकड़ाए तीन संदिग्ध बांग्लादेशी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ATS का ज्वाइंट ऑपरेशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ एंटी टेररिज़म स्क्वाड (ATS) और महाराष्ट्र ATS ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत तीन संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले पांच वर्षों से रायपुर में रह रहे थे। यह ऑपरेशन एक महीने भर की गुप्त जांच के बाद हुआ। एटीएस ने मोहम्मद इस्माईल (27), शेख अकबर (23), और शेख साजन (22) को रायपुर से मुंबई जाते हुए गिरफ्तार किया गया। यह तीनों फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इराक जाने की तैयारी में  थे। एडीजी (इंटेलिजेंस) अमित कुमार ने मार्गदर्शन में यह संयुक्त ऑपरेशन छत्तीसगढ़ एटीएस के एसपी राजश्री मिश्रा और महाराष्ट्र एटीएस के इंस्पेक्टर रामकांत साहू के नेतृत्व में किया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए तीनों बांग्लादेशी भाई हैं। जिनमें मोहम्मद इस्माईल सबसे बड़े हैं, फिर शेख अकबर और शेख साजन हैं। यह तीनों मूल रूप से बांग्लादेश के जेसोर जिले के नाभरन गांव के निवासी हैं और पिछले पांच सालों से रायपुर के ताजनगर टिकरापारा क्षेत्र में रह रहे थे। इन आरोपियों ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज, जैसे भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, और वोटर आईडी फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किए। ये दस्तावेज स्थानीय ऑपरेटर मोहम्मद अरिफ की मदद से तैयार किए गए थे, जो फर्जी दस्तावेजों का रैकेट चला रहा था। गिरफ्तारी के दौरान इन आरोपियों ने यह स्वीकार किया कि वे इराक जाने का प्लान बना रहे थे। जहां वे धार्मिक यात्रा (जियारत) के बहाने छिपकर रहना चाहते थे और फिर वापस भारत नहीं लौटने वाले थे। उनके पास इराक का वीजा भी था। यह खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क इराक में अवैध रूप से यात्रा करने वाले लोगों को भेजने में संलिप्त था, जिसमें 2017 में कई लोग भेजे गए थे, और कुछ के ISIS से जुड़ने के संकेत भी मिले हैं।

नागपुर में भी की जा रही है जांच
एटीएस के सूत्रों ने बताया कि रायपुर में तीन बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद जांच का दायरा रायपुर से आगे बढ़कर नागपुर तक पहुंच गया है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है और नेटवर्क के अन्य लिंक का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 318(4), 338, 340, और 111B शामिल हैं, साथ ही भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(b) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

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