भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मचारी से 80 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी किसी और ने नहीं बल्की उसकी पत्नी व भाई ने मिलकर की। रिटायरमेंट के बाद मिली रकम को पत्नी के साथ संयुक्त खातें रखा लेकिन पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पूरी रकम निकाल ली और चेन्नई शिफ्ट हो गई। इस मामले में बीएसपी कर्मी ने हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर अब सुपेला पुलिस ने इस मामले में धारा 420,406,120बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार क्वा नं-4-एच, सड़क नं0 38, सेक्टर 6 निवासी नटराजन मुदलियार भिलाई इस्पात संयंत्र से इचार्ज मेन कम सिनियर टेक्निशन के पद पर कार्यरत था। रिटायरमेंट पर उसे कुल 80 लाख रुपए मिले थे। यह रकम नटराजन मुदलियार व उसकी पत्नी राजकुमारी मुदलीयार के संयुक्त खाते बैंक ऑफ इंडिया सुपेला शाखा में जमा थे। इनकी पत्नी राजकुमारी मुदलीयार व उसके साला कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी गोविंद स्वामी ने विभिन्न योजनाओं में निवेश के नाम पर नटराजन से 38 लाख रुपए का चेक ले लिया। यहीं नहीं बच्चों के नाम पर जमा करने के लिए अलग अलग से दो चेक साइन करा लिए। इन चेकों पर उनकी पत्नी ने भी साइन किया था। यह चेक उसकी पत्नी ने अपने पास रख लिए।
इधर नटराजन मुदलीयार 9 सितंबर.2019 को संयुक्त खाते से रकम निकालकर उसकी मां के खाते में ट्रांसफर करवाने बैंक में गया तो पता चला कि खाते में रुपए नहीं हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी पत्नी राजकुमारी व साला गोविंद स्वामी ने खाते से पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया और दोनों चेन्नई चले गए। जब नटराजन ने उनसे संपर्क किया तो रकम नहीं लौटाई और इस तरह धोखाधड़ी की गई। इस पूरे मामले में तात्कालीन बैंक प्रबंधक की भूमिका भी संदिग्ध है क्योंकि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कराते समय संयुक्त खातेदार को सूचित तक नहीं किया गया। यहीं नहीं ट्रांजेक्शन का मैसेज भी इनके मोबाइल पर नहीं आया।
इस पूरे मामले में परिवाद दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने पूरा केस जानने के बाद राजकुमारी मुदलियार उर्फ मीना धर्मपत्नी नटराजन मुदलियर (53) निवासी मकान नंबर 12, फ्लैट-4, द्वितीय तल गंगा अम्मन कोईल लेन रायपेटा-चेन्नई व गोविन्द स्वामी निवासी-एलआईजी-80 वंदना गैस के पास, कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड खिलाफ धारा 420, 406, 120बी के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ की कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया सुपेला शाखा के तात्कालीन शाखा प्रबंधक लोकेश परमानी खिलाफ धारा 420 एवं 120 बी के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर सुपेला पुलिस ने उक्त तीनों पर अपराध दर्ज कर लिया है।
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