छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भागा कर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

 

# अपराध क्रमांक 228/23 धारा 363 भादवि के अपहृता को आरोपी मोहित निर्मलकर पिता शिवनारायण निर्मलकर उम्र 24 वर्ष साकिन माहराटोला के कब्जे से 551/771 सरदारी खेड़ा थाना आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से साइबर सेल की मदद से बरामद l

# नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भागा कर ले जाने वाले और दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोहित निर्मलकर पिता शिव नारायण निर्मलकर उम्र 24 वर्ष साकिन माहराटोला हाल 557/771 सरदारी खेड़ा थाना आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश को सहसपुर लोहारा पुलिस ने किया गिरफ़्तार।

विवरण :-
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 228/23 धारा 363 भा.द.वी. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया कि नाबालिग लड़की कही चले जाने या अपहरण होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति.पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति.पु.अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु.अनु.अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक लालमन साव द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई l उक्त टीम द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की पता साजी हेतु लगातार आसपास और संभावित ठिकानों में पतासाजी कर संदेहियो से लगातार पूछताछ करती रही कि पतासाजी दौरान साइबर सेल के सहयोग से अपहृता को सरदारी खेड़ा थाना आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से सन्देही मोहित निर्मलकर पिता शिवनारायण निर्मलकर उम्र 24 वर्ष साकिन माहराटोला थाना स/लोहारा के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया जाकर नाबालिक का महिला पुलिस अधिकारी से पुछताछ कर कथन कराया गया जो नाबालिक पीड़िता ने अपने कथन में बताई की मोहित निर्मलकर द्वारा धटना दिनांक को पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर भगाकर सरदारी खेड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश ले गया और उसके साथ नियमित रूप से शारीरिक सम्बंध बनाया है की मामले में धारा 366, 376(2)(N) भा.द.वी. एवं धारा 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई बाद नाबालिक को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया, आरोपी मोहित निर्मलकर पिता शिवनारायण निर्मलकर उम्र 24 वर्ष साकिन माहराटोला हाल 557/771 सरदारी खेड़ा थाना आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर माननीय न्यायलय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लालमन साव, उप निरीक्षक रोशन बघेल , सहायक उप निरीक्षक सुनील यादव, प्रधान आरक्षक 424 ठाकुर और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस की पूरी कोशिश है कि नाबालिक बालिका और बालक को रिपोर्ट के बाद जल्द से जल्द दस्तयाब करें और उनके परिजनों को सुपुर्द करें l

Manoj Mishra

Editor in Chief

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