मध्यप्रदेश। उज्जैन में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ EOW ने एक्शन लिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) उज्जैन द्वारा उज्जैन स्थित गौरी नंदन परिसर कॉलोनी एवं दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाइजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इन कॉलोनाइजर ने अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण कर जनता के साथ धोखाधड़ी की है।
EOW ने ऋतुराज सिंह चौहान पिता मानसिंह चौहान, जसराज शर्मा पिता मदनलाल शर्मा, सोनू पिता श्री लाल शर्मा और पुष्पराज सिंह पिता हुकुमसिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जांच में पाई गई अनियमिततायें :
गौरी नन्दन कॉलोनी में टी एण्ड सीपी, नगर निगम, कॉलोनी सेल, रेरा आदि से कॉलोनी की वैध अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।इसके चलते शासन को राजस्व की हानि हुई। ग्राहकों (प्लॉट खरीदने वालों) के साथ धोखाधड़ी की गई। मूलभूत सुविधाओं जैसे -पीने का पानी, बिजली, सड़क एवं सीवर लाईन विकसित करने का वायदा कर विकास नहीं किया गया। इसी तरह दशरथ नन्दन कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के नियमों का उल्लंघन किया गया। अब तक दोनो कॉलोनियों का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
प्रकोष्ठ मुख्यालय में पंजीबद्ध शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि, आरोपियों द्वारा शहरी क्षेत्र में गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी, में प्लॉट काटकर आम जनता को बेचे गए लेकिन उक्त कॉलोनी के संबंध में कॉलोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, कॉलोनी सेल, नगर निगम तथा रेरा से आवश्यक अनुमनियां प्राप्त नहीं की गई।
कॉलोनाईजर द्वारा उक्त कॉलोनी को विकसित करने के पूर्व संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने के लिये जो राजस्व शासन को भुगतान करना था उसका पालन नहीं करके कॉलोनाईजर द्वारा शासन को राजस्व की हानि की गई है।
शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के पालन में कॉलोनाईजर को कुल बिल्ट-अप एरिया का 15 प्रतिशत के मान से भूखण्ड कमजोर आय वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) के लिये आरक्षित करना आवश्यक था किन्तु कॉलोनाईजर द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० के संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया।
इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा ग्राहकों के साथ झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने, TNCP, RERA, नगर निगम की अनुमतियां प्राप्त ना कर शासन को राजस्व की हानि कारित करने तथा EWS के मापदण्डों का पालन ना करने एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त ना करने के कारण धारा 420, 120बी, भादवि एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है।