भिलाई। नगर निगम भिलाई के दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र में रविवार को अवैध निर्माण भिलाई निगम ने कार्रवाई की है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय नियमित भ्रमण के दौरान निगम के रिक्त भूखंडों का राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी के साथ निरीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान उनकी नजर दक्षिण गंगोत्री के बास लकड़ी टाल के पास अवैध निर्माण पर गया। पूछने पर जब उनसे कागज मांगा गया तो उनके पास अनुज्ञा भवन अनुज्ञा एवं भूखंड का कागज का कागज नहीं था। तत्काल रूप से कार्य को बंद कराया गया।
नेहरू नगर जोन के आयुक्त अजय सिंह राजपूत जोन राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी, को भेज करके निर्मित क्षेत्र का पैमाइश करवाया गया। तब पता चला कि रविंद्र सिंह आत्मज ब्रह्मदेव सिंह लगभग 2500 वर्ग फुट, जेठू राम साहू पिता स्वर्गीय फुदूक राम साहू द्वारा 1800 वर्ग फुट में में अवैध निर्माण किया जा रहा था। संबंधित को कार्य बंद करने का नोटिस दिया गया। उसे चेतावनी दी गई कि अगर उसके द्वारा अवैध निर्माण किया हो गया तो छत्तीसगढ़ नगर पाली निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा । अवैध निर्माण करता द्वारा बड़े चालाकी से सामने से लकड़ी टाल और बास का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। पीछे साइड में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। जिससे सामान्य तौर पर देखने पर निर्माण पता ना चले। कोई भी व्यक्ति नगर निगम भिलाई क्षेत्र में बिना भवन अनुज्ञा के अवैध रूप से निर्माण करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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