बीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने इस मामले में कार्रवाई की है. गरियाबंद विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर.पी. दास पर कई तरह के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी है। विकासखंड एवं शिक्षा अधिकारी के गरिमाविहीन व्यवहार एवं विलंबकारी कार्यनिति और अपने पद का सहजता से कार्य नही करने के कारण लगातार शिकायतें गरियाबंद दीपक अग्रवाल के पास आ रही थी।मामले की जांच करायी गयी, जिसके बाद जांच में पुष्टि पर आर. पी. दास विकासखंड शिक्षा अधिकारी (प्राचार्य) के गरिमाविहीन व्यहार एवं विलंबकारी कार्य में दोष सिध्द होने के कारण जिला कलेक्टर गरियाबंद के प्रतिवेदन के आधार पर आर.पी. दास विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (मूल पद प्राचार्य) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय एवं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छूरा नियत किया जाता है कि श्री दास को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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